मुख्यमंत्री काेराेना सहायता योजना का लाभ चिकित्सा विभाग से जारी मृत्यु प्रमाणपत्र पर ही मिलेगा

जीवन अनमोल है , इसे आत्महत्या कर नष्ट नहीं करें !

जयपुर (हमारा वतन)काेराेना से पीड़ित परिवारों के लिए मुख्यमंत्री काेराेना सहायता योजना में काेराेना मृतकों के मामले में चिकित्सा विभाग द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र काे ही मान्यता दी जाएगी। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा का कहना है कि पीड़ित परिवारों काे जल्द से जल्द आर्थिक लाभ मिले इसके लिए विभागीय प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। चिकित्सा विभाग के मृत्यु प्रमाण पत्र काे ही प्राथमिकता दी जाएगी। इसी आधार पर अनाथ बालक-बालिका, विधवा महिला व उसके बच्चे अनुदान, आर्थिक व अन्य लाभ के पात्र हाेंगे।

याेजना में पात्रता

जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि इस योजना में शामिल बच्चे, महिलाएं पालनहार योजना के तहत आर्थिक सहायता लेने के पात्र नहीं हाेंगे। पहले से पालनहार योजना में शामिल बच्चे इस योजना में स्कूल ड्रेस व किताबों के 2000 रुपए सालाना लेने के हकदार हाेंगे।

जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बताया कि काेराेना के कारण विधवा महिला काे इस योजना के अलावा विधवा व सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलेगी। योजना में प्रदेश के मूल निवास के साथ अन्य राज्यों के लाेगाें काे भी लाभ दिया जाएगा ,लेकिन तीन वर्ष से प्रदेश में निवास करने का प्रमाण देना अनिवार्य हाेगा। यदि किसी परिवार काे काेराेना योद्धा योजना का लाभ मिला है ताे वे मुख्यमंत्री काेराेना सहायता योजना के पात्र नहीं हाेंगे। राजकीय सेवा में कार्यरत मृतक माता-पिता के बच्चों काे इसमें लाभ नहीं मिलेगा।

सरकार की घोषणा

राजस्थान सरकार की तरफ से एक मुश्त सहायता राशि 1 लाख रुपये और 1500 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। विधवा महिला के अगर बच्चे है तो उनके लिए अलग से 1000 रुपए प्रतिमाह और स्कूल की किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए सालाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। इन बच्चों को 18 साल की उम्र तक सरकार द्वारा हर महीने 2500 रुपए सहायता राशि दी जाएगी। 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद उन बच्चों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता एकमुश्त दी जाएगी। 12वीं कक्षा तक पढ़ाई आवासीय विद्यालय या छात्रावास के जरिए सरकार फ्री कराएगी।

रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी 

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