इस राज्य में लड़कियों की शादी के लिए सरकार दे रही 51 हजार रुपये

गुरुग्राम (हमारा वतन) मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत लड़कियों को सम्मान देने व गरीब परिवारों की लड़कियों और विधवाओं/निराश्रित महिलाओं की बेटियों, खिलाड़ी महिलाओं और अनाथ लड़कियों की शादी के लिए सरकार अनुदान देती है। इस योजना के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव के मुताबिक, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण करने उपरांत ही विवाहित कन्या के माता-पिता को उक्त योजना का अनुदान दिया जाएगा।

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई?

  • सबसे पहले इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट (https://saralharayana.gov.in/) पर जाएं।

  • यहां होम पेज पर आपको लॉग इन फॉर्म दिखाई देगा, आपको रजिस्टर हियर पर क्लिक करना होगा।

  • इसके बाद आपके वेब ब्राउजर में नई विंडो खुलेगी, जिसमें आपको एक फॉर्म में भरना होगा।

  • इसमें सबसे पहले अपना पूरा नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और अपने राज्य का चयन करें।

  • इसके बाद कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।

  • अब आपको यहां एक वैलिड आईडी मिल जाएगी। जिससे आप कभी भी अपनी जानकारी चेक कर सकते हैं।

  • इस तरह सरल हरियाणा वेब पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा।

योजना से किसे मिलेगा कितना लाभ? – इस योजना में सरकार की ओर से वर्ग के आधार पर लड़कियों की शादी के लिए शगुन राशि दी जाती है। इसके तहत अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में है तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्नी में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

वर्ग शगुन की कुल राशि –

  • विधवा/तलाकशुदा/निराश्रित/अनाथ एवं निराश्रित बच्चे। (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले या जिनकी पारिवारिक आय एक लाख प्रति वर्ष से कम है) – 51000

  • गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले एससी/डीटी/टपरीवास समुदाय। – 71,000

  • खिलाड़ी महिला (कोई भी जाति/कोई भी आय)। – 31,000

  • अनुसूचित जाति के अलावा बीपीएल के सभी वर्ग। – 31,000

  • सभी वर्ग के परिवार (एससी/बीसी सहित) जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय रुपये से कम है। 1,80,000 प्रति वर्ष – 31,000

  • सामूहिक विवाह- 51,000

  • दिव्यांगजन- यदि नवविवाहित जोड़ा है तो दोनों विकलांग हैं। – 51,000

  • दिव्यांगजन- यदि नवविवाहित जोड़े में से एक पति या पत्नी विकलांग है। – 31,000

रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी

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