एनएफएसए के अन्तर्गत शिकायतों का जिला शिकायत निवारण अधिकारी सक्रियता से करें निवारण

जयपुर (हमारा वतन) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की समुचित पालना, पारदर्शी व जवाबदेह प्रशासन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले के जिला शिकायत निवारण अधिकारी सक्रियता से कार्य करें। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय एनएफएसए के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए व्यवस्थित रूप से स्थापित व संचालित किए जाएं|

जैन ने बताया कि प्रत्येक जिले के अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के लिए जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं।
शासन सचिव ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देशित किया कि जिला शिकायत निवारण कार्यालय का पूरे जिले में व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार करें ताकि आमजन को इस नवीन प्रावधान की जानकारी हो सके।

जिला कलक्टर के प्रति होने वाली शिकायत में संबंधित संभाग के संभागीय आयुक्त जिला शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में पदाभिहित हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार जिला शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, पता, दूरभाष नं., ई-मेल, विभाग के प्रत्येक कार्यालय, उचित मूल्य की दुकान, विद्यालय, आंगनबाड़ी, अन्य सार्वजनिक स्थान तथा वेबसाईट के साथ-साथ जिला शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी 

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