बढ़ गई 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन, रिजर्व बैंक ने अब दिया 7 अक्टूबर तक समय

नई दिल्ली (हमारा वतन) अगर आप अभी तक 2000 रुपये के नोट नहीं बदल पाए थे और रिजर्व बैंक ने आपको बड़ी राहत दी है | सेंट्रल बैंक ने 2000 रुपये के नोट को बदलने की डेडलाइन अब 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दी है | इससे अब लोगों को नोटों को बदलने के लिए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय मिल गया है |

पहले रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने के लिए 30 सितंबर यानी आज तक का समय दिया था | ऐसे कयास लग रहे थे कि रिजर्व बैंक डेडलाइन को बढ़ा सकता है | खासकर अनिवासी भारतीयों को 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग उठ रही थी | रिजर्व बैंक के ताजे कदम से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो किसी कारण अभी तक 2000 रुपये के नोट बैंकों में न तो जमा करा पाए थे और न ही बदल पाए थे |

सेंट्रल बैंक ने 30 सितंबर को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उसने समीक्षा के आधार पर एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया है | रिजर्व बैंक ने विज्ञप्ति में कहा, वापसी की प्रक्रिया का तय समय समाप्त होने वाला है |  एक समीक्षा के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि 2000 रुपये के नोट को जमा कराने या बदलने की मौजूदा व्यवस्था को 7 अक्टूबर 2023 तक बरकरार रखा जाए |

हालांकि अब रिजर्व बैंक ने एक बदलाव किया है | अभी तक यानी 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट किसी भी बैंक ब्रांच में बदले जा सकते थे और लोग अपने अकाउंट में बैंक ब्रांच जाकर जमा करा सकते थे, अब यह व्यवस्था नहीं रहने वाली है | अब 2000 रुपये के नोट सिर्फ आरबीआई के 19 इश्यू ऑफिस में बदले जा सकते हैं | रिजर्व बैंक के इन 19 ऑफिस में लोग 2000 रुपये के नोट को अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं |

बदले जा सकने वाले नोटों की अधिकतम लिमिट अभी भी बरकरार रहने वाली है | यानी एक बार में ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपये की वैल्यू के नोट एक्सचेंज हो पाएंगे | मतलब आप एक बार में 2000 रुपये के सिर्फ 10 नोट को बदलवा सकते हैं |

सेंट्रल बैंक ने लोगों को पोस्ट से नोट भेजने की भी सुविधा दी है | भारत में रहने वाले लोग देश के किसी भी हिस्से से रिजर्व बैंक के 19 इश्यू ऑफिस में से कहीं भी पोस्ट के जरिए 2000 रुपये के नोट भेज सकते हैं, जिन्हें उनके बैंक अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा | इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको रिजर्व बैंक द्वारा बताए गए पहचान पत्र/डॉक्यूमेंट भी देने होंगे |

रिपोर्ट – राम गोपाल सैनी

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